प्रसिद्ध दरगाह बाबा बुड्ढण शाह के प्रबंधों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Vatika,Updated: 08 Jul, 2022 02:30 PM

big decision of the high court

कीरतपुर साहिब के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दरगाह पीर बाबा बुड्ढण शाह पर चढ़ने वाले

श्री कीरतपुर साहिब(बाली) : कीरतपुर साहिब के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दरगाह पीर बाबा बुड्ढण शाह पर चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर एक परिवार की आपसी लड़ाई जब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची तो माननीय हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में एक बड़ा फैसला देते हुए इस स्थान के रख रखाव के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड तथा दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर की तर्ज पर सरकार को एक बोर्ड बनाने का आदेश जारी किया गया है।

बाबा बुड्ढण शाह जी की खानगाह जोकि दरगाह पीर बाबा बुड्ढण शाह के नाम से प्रसिद्ध है, वहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं तथा इन श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ावे के रूप में इस स्थान पर नकदी व अन्य रसद चढ़ाई जाती है। इमरान खान द्वारा चढ़ावे को लेकर माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में डाली गई रिवीजन पटीशन पर जस्टिस फतेहदीप सिंह ने फैसला दिया है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि यह स्थान किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है जिसके चलते इस स्थान पर चढ़ने वाले चढ़ावे पर भी किसी निजी व्यक्ति का हक नहीं हो सकता। इस केस में मुद्दई इमरान खान ने कोर्ट के आगे अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि पीर बाबा बुड्ढण शाह के स्थान का प्रबंध उसके स्वर्गीय दादा तथा पिता द्वारा किया जाता था जिस करके यहां चढ़ने वाले चढ़ावे पर उसका हक बनता है। इस संबंधी श्री आनंदपुर साहिब तथा रूपनगर की अदालतों में इमरान द्वारा अपने पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ केस डाला गया था। इमरान द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसके पिता तथा भाइयों द्वारा सारे चढ़ावे पर कब्जा करने के मकसद से उसके दादा जी द्वारा की गई वसीयत को अनदेखा किया गया तथा उसको चढ़ावे में से बनता हिस्सा नहीं दिया गया। अदालत द्वारा इस मामले में एक रिसीवर नियुक्त किया गया परंतु निचली अदालतों के फैसलों पर असंतुष्टि जताते हुए इमरान द्वारा माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया गया था तथा आग्रह किया गया था कि चढ़ावे संबंधी माननीय अदालत उसे उसका हक दिलाने का फैसला करे।

परंतु इसके विपरीत 27 मई को माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए मुद्दई पक्ष तथा दूसरे पक्ष को भी दरगाह पर चढ़ने वाले चढ़ावे से वंचित रखा गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार लंबे समय से लोग इस स्थल पर नतमस्तक हो रहे हैं तथा संगत द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे पर किसी एक विशेष परिवार का हक नहीं हो सकता।अपने आदेशों में माननीय जस्टिस फतेह दीप सिंह द्वारा लिखा गया कि यदि इस एक परिवार द्वारा कमेटी बना कर भी उक्त स्थल के प्रबंध किए जाएं तो भी लंबे समय तक यह प्रबंध नहीं चलेंगे तथा इस स्थान के चढ़ावे को लेकर लड़ाई इसी तरह बरकरार रहेगी। इसलिए प्रदेश सरकार को इस स्थान के उचित प्रबंधों के लिए माननीय अदालत द्वारा विशेष निर्देश देते हुए दरगाह ख्वाजा जी अजमेर तथा माता वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड कटड़ा की तर्ज पर एक बोर्ड बना कर इस स्थल के प्रबंधों को अपने हाथों में लेने के लिए कहा गया है ताकि संगत द्वारा चढ़ाए जाते चढ़ावे का किसी तरह से दुरुपयोग न हो सके। दूसरी तरफ इस आश्रय हेतु रूपनगर के डी.सी. की देखरेख में कमेटी बना कर तुरंत प्रबंधों को प्रशासन के हवाले करने के लिए आदेश जारी हुए हैं। इस बारे में जब इमरान खान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बारे में उनके वकील साहिब ने कल को उन्हें बुलाया है ताकि आगे क्या किया जाए, के बारे में सलाह की जा सके। उधर, पटीशनर के वकील विजय लठ ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि इस मसले पर जल्द ही उनके द्वारा एक रिव्यू पटीशन दायर की जाएगी।

 

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