पंजाब में शराब को लेकर नए आदेश जारी, लिया गया ये फैसला

Edited By Kalash,Updated: 31 Dec, 2025 12:51 PM

liquor new order excise department

सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

अमृतसर (इन्द्रजीत): पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक नववर्ष के लिए कोई भी लाइसैंस-धारी पैलेस अथवा अन्य स्थल फंक्शन आबकारी विभाग की अनुमति के बिना आयोजित न करें। अनुमति लेनी उन लोगों के लिए जरूरी है, जिसमें फंक्शन के दौरान शराब अथवा अन्य कोई भी लिक्कर सर्व किया जाने वाला हो। जानकारी के मुताबिक पंजाब प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा जिन-जिन फंक्शंस के आयोजन में आने वाले मेहमानों के लिए शराब सर्वे की जाने वाली हो उसके लिए विभागीय अनुमति के बिना पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। आबकारी विभाग के सहायक कमिश्नर अमृतसर रेंज दिलबाग सिंह चीमा ने यह जानकारी मीडिया को दी है।

उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन अक्सर नववर्ष फंक्शन के आयोजकों द्वारा यही कहा जाता था कि उन्हें इसकी पूर्व जानकारी नहीं थी। सहायक कमिश्नर आबकारी ने बताया कि इस दुविधा को दूर करने के लिए पहले ही यह सूचित कर दिया गया है। इसके लिए आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों अथवा ई.टी.ओज को भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकार द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए।

सहायक कमिश्नर आबकारी डी.एस. चीमा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यह आदेश केवल नववर्ष रात्रि फंक्शन के लिए ही नहीं अपितु नववर्ष की पूर्व रात्रि अथवा इस उपलक्ष के दिनों के नजदीकी फंक्शन के लिए भी लागू होंगे, वहीं इन दिनों के संबंधित फंक्शन चाहे वह दिन के हों, वह भी इस आदेश के अंतर्गत आएंगे। कुछ लोग अथवा संस्थाएं नव वर्ष के कुछ दिन पहले अथवा कुछ दिन बाद भी फंक्शन मनाते हैं वह भी अनुमति के दायरे में आएंगे। अधिकारी ने बताया कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

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