Edited By Vatika,Updated: 25 Dec, 2025 04:17 PM

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में अदालत की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना राज्य में कहीं भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे।
यह आदेश मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित लगभग 250 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कहा गया था कि विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरण मानकों और कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और पूछा है कि राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के तहत हो रही पेड़ों की कटाई के लिए अब तक कौन-कौन सी कानूनी अनुमतियां ली गई हैं। यह जनहित याचिका मोहाली निवासी शुभम सेखों द्वारा दायर की गई है।