Edited By Vatika,Updated: 11 Dec, 2025 05:22 PM

यह आदेश पूरे पंजाब राज्य में सख्ती से लागू रहेंगे।
चंडीगढ़: राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, आबकारी आयुक्त पंजाब जतिंदर जोरवाल (आई.ए.एस.) ने पंजाब की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में 14.12.2025 को रात 00:00 बजे से लेकर 15.12.2025 को सुबह 10:00 बजे तक चुनाव दिवस को “ड्राई डे” घोषित किया है। ड्राई डे के दौरान देशी-विदेशी शराब की बिक्री पर हर तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी। यह आदेश पूरे पंजाब राज्य में सख्ती से लागू रहेंगे।
बता दें कि पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि शांत मय ढंग से ही चुनाव करवाने के लिए 44000 पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
गौरतलब है कि पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 14 दिसंबर को होंगे और 17 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए, डी.जी.पी. गौरव यादव ने सभी पुलिस अधिकारियों को पेशेवर पुलिसिंग और आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सांझा करते हुए, कानून एवं व्यवस्था के विशेष डी.जी.पी. अर्पित शुक्ला ने राज्य के सी.पी./एस.एस.पी. और रेंज डी.आई.जी. के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और फील्ड अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए जिलों से कम से कम 75 प्रतिशत पुलिस बल जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।