Edited By Urmila,Updated: 21 Dec, 2025 02:44 PM

कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति–2022 में संशोधन को मंजूरी देते हुए उद्योगों को बड़ी राहत दी है।
पंजाब डेस्क : कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति–2022 में संशोधन को मंजूरी देते हुए उद्योगों को बड़ी राहत दी है। अब उद्योगपति बैंक गारंटी के बजाय अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी के रूप में जमा करा सकेंगे। कैबिनेट द्वारा इस संशोधन को स्वीकृति दी गई है।
अब तक उद्योगों के लिए बैंक गारंटी अनिवार्य थी, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती थी। नए प्रावधान के तहत कॉरपोरेट गारंटी को भी शामिल किया गया है। जो उद्योगपति या व्यक्ति स्टांप ड्यूटी की भरपाई करेगा, उसे अपनी संपत्ति की गारंटी माल (रेवेन्यू) विभाग के पास जमा करानी होगी।
यह गारंटी तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक संबंधित व्यक्ति द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। सरकार के अनुसार यह संशोधन 17 अक्टूबर 2022 से प्रभावी माना जाएगा। उद्योग संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों पर वित्तीय दबाव कम होगा।
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