Edited By Urmila,Updated: 13 Apr, 2026 05:28 PM

जिला मजिस्ट्रेट बठिंडा श्री राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए...
बठिंडा (विजय): जिला मजिस्ट्रेट बठिंडा श्री राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बठिंडा जिले की सीमा के अंदर ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधन जिनसे बरेती/मिट्टी आदि की ट्राली को बिना ढके इधर उधर लेजाने पर पूर्ण रोक लगाई जाती है। जारी आदेश के अनुसार बठिंडा जिले की सीमा के भीतर नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग उड़ाने वाले धागे (चाइना डोर) के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एक और आदेश में बठिंडा जिले में कैप्सूल और टैबलेट (75 मिलीग्राम से अधिक के फॉर्मूलेशन) की स्टॉकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि कोई भी होलसेलर, रिटेलर, केमिस्ट/मेडिकल स्टोर का मालिक, हॉस्पिटल में फार्मेसी या कोई भी दूसरा व्यक्ति ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के बिना प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम नहीं बेचेंगे। सेलर्स को खरीद और बिक्री का सही रिकॉर्ड रखना होगा। उन्हें ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन स्लिप और केमिस्ट/रिटेलर का नाम, बिक्री की तारीख, बेची गई टैबलेट की संख्या लगानी होगी। सारी बिक्री सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के आधार पर ही की जाएगी।
इस आदेश में बठिंडा सिविल अस्पताल में चल रहे जिला रेड क्रॉस सोसायटी के मेडिकल स्टोर की बिक्री में ढील दी गई है। रेड क्रॉस सचिव यह पक्का करेंगे कि सभी फॉर्मूलेशन की प्रीगैबलिन की खरीद/बिक्री का सही रिकॉर्ड रखा जाए और इस ऑर्डर के बाकी नियमों का पालन किया जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। जारी आदेश के अनुसार, बठिंडा जिले की सीमा के अंदर ट्रैक्टर और उससे जुड़े उपकरणों वगैरह से खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश 9 जून 2025 तक लागू रहेगा।
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