Bathinda में लगी सख्त पाबंदियां, 9 जून तक Order जारी

Edited By Kamini,Updated: 11 Apr, 2026 07:00 PM

strict restrictions imposed in bathinda

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बठिंडा जिले में कई तरह की पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा (विजय वर्मा): डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बठिंडा जिले में कई तरह की पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये आदेश 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले बैसाखी त्योहार के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

जारी आदेशों के अनुसार, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रमन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, IOCL, BPCL, HPCL, ब्लॉक POL टर्मिनल, फूस मंडी मानसा रोड, 2G बायो इथेनॉल प्लांट, अंबुजा सीमेंट प्लांट, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट, सिविल एयरपोर्ट विर्क कलां, एयर फोर्स स्टेशन भिसियाना, गेल दयालपुरा, RT बठिंडा और SV गहरी बुट्टर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, बठिंडा के पुराने तहसील कॉम्प्लेक्स में सरकारी जमीन पर दुकानों, बूथों या झोपड़ियों के गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, यह ऑर्डर सरकारी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन पर लागू नहीं होगा।

एयरफोर्स स्टेशन भिसियाना के बाहर 100 गज के दायरे में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के दुकानें चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स के लिए भी ऑर्डर जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि शेड्यूल ‘X’ और ‘H’ दवाएं बेचने वाली सभी दुकानों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाना जरूरी होगा, ताकि निगरानी पक्की हो सके। इसके साथ ही, सेंट्रल जेल बठिंडा के अंदर और 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जेल के आस-पास 500 मीटर के एरिया में (मेन रोड को छोड़कर) रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रैफिक पर भी रोक रहेगी। ये सभी ऑर्डर 9 जून, 2026 तक लागू रहेंगे।

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