Edited By Vatika,Updated: 09 Apr, 2026 03:13 PM

कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले
चंडीगढ़: कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम आदेश जारी करते हुए केस को चंडीगढ़ की जिला अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी चरणजीत शर्मा और परमराज उमरानंगल द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि मामले को पंजाब से बाहर किसी निष्पक्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए।
क्या है मामला?
साल 2015 में बेहबल कलां और कोटकपूरा में हुई बेअदबी की घटनाओं के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही संगतों पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे, जबकि दो सिख युवकों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी (SIT) ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नामजद किया था।
निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद
हाईकोर्ट का मानना है कि केस को चंडीगढ़ स्थानांतरित किए जाने से ट्रायल में तेजी आएगी और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इस फैसले के बाद पंजाब की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होने की संभावना है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से भावनात्मक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। अब फरीदकोट अदालत से केस का पूरा रिकॉर्ड चंडीगढ़ की सत्र अदालत में भेजा जाएगा, जहां इस मामले की अगली सुनवाई होगी।