कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अदालत ने दिया बादलों को झटका

Edited By Urmila,Updated: 14 Mar, 2023 10:35 AM

badals shocked by court in kotkapura firing case

इस पर सिट द्वारा पेश हुए वकील पंकज तनेजा की ओर से इस अर्जी का विरोध किया गया

 फरीदकोट : कोटकपूरा गोलीकांड में नामजद होने उपरांत पूर्व एस.एस.पी. सुखमंदर सिंह मान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत हेतु अदालत में अर्जी लगा दी है जिसकी सुनवाई 14 मार्च को होगी। एडीशनल सैशन जज राजीव कालड़ा ने इस अर्जी पर विशेष जांच टीम को नोटिस जारी किया है और कहा कि केस से जुड़ा रिकाॅर्ड 14 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। पूर्व एस.एस.पी. सुखमंदर सिंह मान ने कहा कि कोटकपूरा गोलीकांड में उसे राजनैतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है और उसका इससे कोई संबंध नहीं है। उसे राजनैतिक बदलाखोरी के कारण इस मामले में नामजद किया गया है और इससे पहले आई.जी. कुंवर विजय प्रताप सिंह इस मामले की जांच कर चुके हैं। पूर्व एस.एस.पी. ने 23 मार्च को मैजिस्ट्रेटट की अदालत में पेश होने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अदालत में पेश होने के लिए उन्हें अग्रिम जमानत की जरूरत है और उन्हें शंका है कि पुलिस उन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी कर सकती है।

बादल की चालान लेने की अर्जियां खारिज

वहीं कोटकूपरा गोलीकांड की जांच कर रहे एल.के. यादव वाली विशेषज्ञ जांच टीम की ओर से 24 फरवरी को फरीदकोट के ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में 7000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी। इस उपरांत अदालत ने 23 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सैनी, आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल, आई.जी. अमर सिंह चाहल, पूर्व एस.एस.पी. सुखमंदर सिंह मान, मोगा के पूर्व एस.एस.पी. चरनजीत शर्मा व थाना सिटी कोटकपूरा के पूर्व एस.एच.ओ. गुरदीप सिंह पंधेर को तलब किया था। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से अदाल में पेश हुए 7000 पन्नों (चालान) की काॅपियां लेने के लिए ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में अर्जी देकर मांग की कि उसे चालान की कॉपियां दी जाएं जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है।

इस पर सिट द्वारा पेश हुए वकील पंकज तनेजा की ओर से इस अर्जी का विरोध किया गया और कहा कि जब तक यह अदालत में पेश नहीं होते तब तक चालान की कॉपियां कानून अनुसार मुहैया नहीं की जा सकती जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उपरांत अर्जी को खारिज कर दिया है।

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