हैदराबाद में सरकार को झटका! गुरुद्वारा बरंबाला की जमीन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Mar, 2026 06:25 PM

hyderabad high court s major verdict on gurdwara barambala land

हैदराबाद में गुरुद्वारा बरंबाला की जमीन को लेकर पिछले दिनों विवाद गरमाया था। कल सरकार ने जबरन जमीन पर कब्जा किया और सिख संगत के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस कदम को सिख समुदाय ने अन्यायपूर्ण बताया।

पंजाब डैस्क : हैदराबाद में गुरुद्वारा बरंबाला की जमीन को लेकर पिछले दिनों विवाद गरमाया था। कल सरकार ने जबरन जमीन पर कब्जा किया और सिख संगत के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस कदम को सिख समुदाय ने अन्यायपूर्ण बताया। हालांकि, आज हैदराबाद हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि गुरुद्वारे की जमीन का कब्जा तुरंत सिख समुदाय को लौटाया जाए। 

इस बारे जानकारी देते DSGMC के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जी.के. ने बताया कि हाईकोर्ट ने उक्त गुरुद्वारा पर सरकार को फैसला करने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई फैसला लेने की बजाय कल सरकार ने उक्त गुरुद्वारे की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और इस दौरान विरोध कर रहे सिख संगत के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए। लेकिन अब इस मामले में हैदराबाद हाई कोर्ट ने जमीन सिख समुदाय को लौटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद सिख समुदाय में खुशी की लहर है। जी.के. ने बताया कि हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक उक्त गुरुद्वारे का कब्जा सिख समुदाय को लौटाया जाए। फैसले के बाद सिख संगत ने राहत की सांस ली है और न्याय की जीत को गुरु साहिब की कृपा बताया।

गुरुद्वारे की 6040 वर्ग गज भूमि है, जो 1832 से सिख समुदाय के कब्जे में है। इस संबंध में गुरुद्वारा कमेटी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिट याचिका  दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि यह भूमि 1832 से सिख समुदाय के कब्जे में है।

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