पायल गोलीकांड मामले में नया मोड़, इलाज दौरान व्यक्ति ने तोड़ा दम

Edited By Kamini,Updated: 09 Mar, 2026 12:58 PM

new twist in payal firing case

पायल के वार्ड नंबर 7 में बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सतनाम सिंह उर्फ रिंकू (40) पुत्र बलवीर सिंह उर्फ बीरा निवासी वार्ड नंबर 7, पायल की आज सुबह PGI चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है।

पायल (विनायक): पायल गोलीबारी कांड से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। पायल के वार्ड नंबर 7 में बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सतनाम सिंह उर्फ रिंकू (40) पुत्र बलवीर सिंह उर्फ बीरा निवासी वार्ड नंबर 7, पायल की आज सुबह PGI चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। इसकी पुष्टि थाना पायल के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर तरविंदर कुमार बेदी द्वारा की गई है।

पुलिस अधिकारी के अनुसार घायल सतनाम सिंह की मौत हो जाने से अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी (हत्या) का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पायल पुलिस की टीम मृतक का शव पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए लाने हेतु पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है। उल्लेखनीय है कि बीती 7 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे पायल के वार्ड नंबर 7 में गोलीबारी की वारदात हुई थी, जिसमें सतनाम सिंह को गोलियां लगने के कारण गंभीर चोटें आई थीं। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां से बाद में हालत नाजुक होने के कारण राजिंदरा अस्पताल पटियाला के बाद PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था।

इस घटना के बाद थाना पायल के मुख्य अधिकारी सब-इंस्पेक्टर तरविंदर कुमार बेदी ने घायल सतनाम सिंह की पत्नी सरबजीत कौर के बयानों के आधार पर मुकदमा नंबर 52 दिनांक 8 मार्च 2026 के तहत धारा 109, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट के तहत थाना पायल में केस दर्ज किया था। पुलिस जांच के दौरान मामले में बढ़ा अपराध के रूप में धारा 253 बीएनएस तथा 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट भी शामिल किए गए थे, जबकि जांच के बाद धारा 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट को हटा दिया गया था।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव तथा लुधियाना रेंज के डीआईजी सतिंदर सिंह के दिशा-निर्देशों और खन्ना के एसएसपी डॉ. दर्पण आहलूवालिया के नेतृत्व में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत पुलिस कप्तान (डी) खन्ना पवनजीत चौधरी की निगरानी में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी नाजर सिंह पुत्र रुलदू राम तथा उसके पुत्र सुखवीर सिंह उर्फ बब्बू निवासी वार्ड नंबर 7, पायल को कुछ ही घंटों में काबू कर लिया गया था। जिनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया .32 बोर का लाइसेंसी रिवॉल्वर, मैगजीन, .32 बोर के 5 जिंदा राउंड, 5 खाली खोल और एक वरना कार बरामद की गई थी।

प्रारंभिक पूछताछ के बाद आरोपी सुखवीर सिंह उर्फ बब्बू के साले गुरप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह को भी आरोपी को पनाह देने के आरोप में मुकदमे में नामजद करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि आरोपी नाजर सिंह पंजाब होमगार्ड के जवान के रूप में साहनेवाल में तैनात थे।

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