पंजाब में 23 जून तक नए Orders जारी, उल्लंघना करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 27 Apr, 2025 07:23 PM

new orders issued in punjab till 23 june

जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा में पड़ते सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर पाबंदी लगा दी है।

नवांशहर (त्रिपाठी, बह्मपुरी) : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा में पड़ते सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर पाबंदी लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट-2023 की धारा 163 के तहत इन दोनों स्थानों पर स्नान करने वालों के गहरे पानी में चले जाने और डूबने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर उक्त पाबंदी लगाई है।

जिला मैजिस्ट्रेट के अनुसार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से परिवार के साथ-साथ जिला प्रशासन भी दुःखी है, जिसके लिए इस पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति मौके पर नहाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना करते हुए कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश 23 जून तक लागू रहेंगे।

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