Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Dec, 2025 07:41 PM

पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसायटी की ओर से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड-डे मील के भोजन को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में निर्धारित साप्ताहिक मैन्यू के...
लुधियाना (विक्की) : पंजाब स्टेट मिड-डे मील सोसायटी की ओर से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड-डे मील के भोजन को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों में निर्धारित साप्ताहिक मैन्यू के अनुसार ही दोपहर का भोजन तैयार करना अनिवार्य होगा।
जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्कूल प्रमुखों को कतार में खड़े होकर मिड-डे मील वितरण की निगरानी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन मैन्यू के अनुसार ही बने। यदि किसी स्कूल में निर्धारित मैन्यू का पालन नहीं किया जाता है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी स्कूल प्रमुख की होगी। यह आदेश राज्य के समस्त जिला शिक्षा अफसर (सै.सि.) और जिला शिक्षा अफसर (ए.सि.) को भेज दिए गए हैं ताकि इनका पालन सुनिश्चित किया जा सके।
साप्ताहिक मैन्यू
विभाग द्वारा जारी मैन्यू के अनुसार सप्ताह का भोजन इस प्रकार होगा:
सोमवार: दाल, रोटी और मौसमी फल केवल किन्नू।
मंगलवार: राजमा, चावल और खीर।
बुधवार: काले चने/सफेद चने (आलू मिला के) और पूरी/रोटी।
गुरुवार: कढ़ी (आलू और प्याज के पकौड़ों सहित) और चावल।
शुक्रवार: मौसमी सब्जी और रोटी।
शनिवार: साबुत माह की दाल और चावल।