Edited By Urmila,Updated: 02 Oct, 2022 11:58 AM
जलालाबाद निवासी भारत भूषण को अपनी बेटी की शादी में मारुति ब्रीजा कार देनी थी।
चंडीगढ़ (हांडा) : जलालाबाद निवासी भारत भूषण को अपनी बेटी की शादी में मारुति ब्रीजा कार देनी थी, जिसके लिए उसने मोगा स्थित रिमिरा मोटर प्राइवेट लिमिटेड नाम के मारुति शोरूम से कार बुक की। इसके लिए 21 हजार रुपए एडवांस दिए गए। शादी से कुछ दिन पहले डीलर ने कार देने से मना कर दिया। इसके बाद सम्मान बचाने के लिए भारत भूषण ने एक अन्य मारुति डीलर से 2 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया और अपनी बेटी की शादी से पहले कार लेकर उसे विदा कर दिया।
रिमिरा मोटर्स द्वारा लौटाया गया अग्रिम राशि का चेक भी बाउंस हो गया। भारत भूषण की बेटी ने रिमीरा मोटर्स जिला उपभोक्ता कमिश्नर, मोगा में शिकायत की। इसमें कंपनी से उत्पीड़न और मुकदमेबाजी के साथ-साथ जुर्माने के लिए अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग की गई। इस पर जिला उपभोक्ता कमिश्नर मोगा, रिमीरा मोटर्स मोगा के मालिक जे. एस. बराड़ को याचिकाकर्ता नीतू शर्मा को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध रिमीरा मोटर ने राज्य उपभोक्ता कमिश्नर में अपील दायर कर जिला कमीशन के 29 नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की।
इसे जस्टिस चौधरी और उर्वशी गुलाटी की बैंच ने खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कंपनी ने शादी से पहले कार देने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया, जिससे पिता को अपनी गरिमा बचाने के लिए किसी अन्य कंपनी को कार के खर्चे के अलावा 2 लाख रुपए अधिक देने पड़े जोकि रिमिरा कंपनी द्वारा वादे के उल्लंघन का परिणाम था। इसलिए कंपनी को ब्याज सहित हर्जाना का भुगतान करना ही पड़ेगा।
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