Edited By Urmila,Updated: 05 Mar, 2022 01:17 PM

पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन ‘इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन’ (आई.एस.वाई.एफ.) ...
चंडीगढ़: पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन ‘इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन’ (आई.एस.वाई.एफ.) के प्रमुख समेत 5 खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजैंसी (एन.आई.ए.) ने शुक्रवार को विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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राष्ट्रीय जांच एजैंसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान में छिपे मोगा (पंजाब) के आई.एस.वाई.एफ. प्रमुख लखबीर सिंह रोडे उर्फ बाबा और उसके 4 गिरफ्तार सहयोगियों हरमेश सिंह उर्फ काली निवासी किल्चे गांव (फिरोजपुर), बैंके वाले झुग्गे निवासी दरवेश सिंह उर्फ शिंदा, जालंधर के न्यू हरदयाल नगर के गुरमुख सिंह और गुरु नानकपुरा (फगवाड़ा-कपूरथला) के गगनदीप सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एन.आई.ए. ने कहा कि मामला शुरू में 25 अगस्त 2021 को फिरोजपुर के ममदोट थाने में दर्ज किया गया था। बाद में 6 नवम्बर 2021 को एजैंसी ने विभिन्न धाराओं के तहत फिर से पंजीकृत किया था।
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प्रवक्ता ने कहा कि जांच में पता चला है कि आरोपपत्रित आरोपियों ने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत-पाक सीमा पार से हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की अवैध खेप की तस्करी की थी। यह अवैध खेप रोडे और उसके सहयोगियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी थी। प्रवक्ता ने कहा कि यह खेप सह-आरोपियों ने प्राप्त की थी और भारत में धमाकों की गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में शामिल अन्य आरोपियों को दी गई थी। सभी आरोपपत्रित आरोपियों के खिलाफ आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। एन.आई.ए. ने कहा कि अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि रोडे फरार है।
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