Punjab में 1 June तक लग गई ये रोक, मालिकों को नए Order जारी, पढ़ें...

Edited By Vatika,Updated: 04 Apr, 2025 01:10 PM

punjab strict order

पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है।

पंजाब डेस्कः पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, जिला मैज्ट्रिरेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट-2023 की धारा 163 के तहत रबी सीजन 2025-26 के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं कि जिले की सीमा के भीतर जमीन मालिकों / कंबाइन मालिकों द्वारा गेहूं की कटाई शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं खरीद सीजन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और 15 मई को समाप्त होगा। भारत सरकार हर वर्ष गेहूं खरीद के लिए 12 प्रतिशत नमी की सीमा नर्धिारित करती है, जिसके मद्देनजर यह सुनश्चिति करना आवश्यक हो जाता है कि किसानों द्वारा मंडियों में लाया जाने वाला गेहूं उच्चतम गुणवत्ता वाला हो। यह बहुत अधिक नम नहीं होना चाहिए। इसलिए, गेहूं की अधिक कटाई से बचने के लिए, यह आवश्यक है कि कानूनी आदेश जारी करके कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को नर्दिेश दिया जाए कि वे गेहूं की कटाई के लिए कंबाइनों को केवल दिन के समय ही चलाएं तथा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कंबाइनों को चलाने की अनुमति न दें। जिला मैज्ट्रिरेट ने एक अलग आदेश के माध्यम से जिला सीमा के भीतर गेहूं के अवशेष और पराली जलाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को लागू करने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान और मुख्य कृषि अधिकारी जम्मिेदार होंगे। उक्त आदेश 1 जून तक लागू रहेंगे।

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