Edited By Kalash,Updated: 16 May, 2022 03:18 PM

पंजाब पुलिस के कर्मचारियों को दी जाने वाली लोकल रैंक की पॉलिसी में सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है। अब किसी की भी सिफारिश पर किसी पुलिस कर्मचारी
चंडीगढ़ (रमनजीत): पंजाब पुलिस के कर्मचारियों को दी जाने वाली लोकल रैंक की पॉलिसी में सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है। अब किसी की भी सिफारिश पर किसी पुलिस कर्मचारी को लोकल रैंक की तरक्की नहीं दी जाएगी। अब इस पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया गया है। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने पर डी.जी.पी. दफ्तर ने नई पॉलिसी का प्रस्ताव बना कर मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा है।
मुख्यमंत्री दफ्तर की मंजूरी मिलने पर उन कर्मचारियों और अफसरों को ही लोकल प्रमोशन मिलेगी, जिन्होंने आतंकवादी को मारने, गैंगस्टर पकड़ने या बड़ा क्राइम हल करने में अहम भूमिका निभाई होगी पर नेताओं या उच्च अधिकारियों की सिफारिशों पर चहेतों को अब प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। पिछली सरकारों में कई कर्मचारियों को नेताओं की सिफारिश पर भी लोकल रैंक मिलता रहा है पर अब यह पॉलिसी सख्त कर दी गई है। अब नियमों से परे जा कर किसी को भी लोकल रैंक नहीं दिया जाएगा। लोकल रैंक देने का अधिकार डी.जी.पी. का होगा।
विशेष हालात में मुख्यमंत्री खुद इसका फैसला कर सकते हैं। गौरतलब है कि आतंकवाद के दौर के दौरान सरहदी राज्य में लोकल रैंक देने की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत आतंकवादियों का सफाया करने, गैंगस्टरों के खिलाफ कार्यवाही या क्राइम का कोई बड़ा मामला हल करने पर ही पुलिस कर्मचारियों और अफसरों को एक रैंक की प्रमोशन दी जाती है।
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