पंजाब के इस जिले में जारी हो गए नए आदेश, लोग दे ध्यान!

Edited By Urmila,Updated: 31 Mar, 2025 04:34 PM

new orders have been issued in this district of punjab

उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में उपमंडल मैजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति लेकर सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैली आयोजित की जा सकेगी।

नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट-2023 की धारा 163 के तहत जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने और बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर रैली आदि निकालने पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी 31 मई तक प्रभावी रहेगा। 

उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में उपमंडल मैजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति लेकर सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैली आयोजित की जा सकेगी। संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय भारत सरकार, पंजाब सरकार और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने सैन्य कर्मियों और पुलिस/सेना वर्दी में सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान तथा शादियों/शोक समारोहों/धार्मिक स्थानों और संस्थानों में भगवान की स्तुति गाने पर इस प्रतिबंध से छूट दी है।

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