प्राइवेट प्ले-वे स्कूल और क्रेच चलाने वालों के लिए जरूरी खबर

Edited By Sunita sarangal,Updated: 17 Mar, 2021 02:12 PM

important news for those running private play way schools and crèches

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड.......

चंडीगढ़/लुधियाना(शर्मा/विक्की): सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) कौंसिल की मीटिंग में बताया कि बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग के रैगुलेटरी दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों और क्रैचों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दी गई है। 

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उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों और क्रैचों को नियमित करने के लिए आयोग के रैगुलेटरी दिशा-निर्देशों को अपनाने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तर पर इन संस्थाओं में एक समर्पित पोर्टल पर डाटा बैंक बनाया जाएगा और कोर्स में एकरूपता यकीनी बनाई जाएगी जिसका फैसला कौंसिल करेगी और राज्य भर में लागू किया जाएगा।

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