Edited By Sunita sarangal,Updated: 17 Mar, 2021 02:12 PM

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड.......
चंडीगढ़/लुधियाना(शर्मा/विक्की): सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) कौंसिल की मीटिंग में बताया कि बाल अधिकारों की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग के रैगुलेटरी दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों और क्रैचों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: नाजायज संबंधों से रोकती थी पत्नी, पति ने परिवार के साथ मिलकर दी खौफनाक सजा
उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों और क्रैचों को नियमित करने के लिए आयोग के रैगुलेटरी दिशा-निर्देशों को अपनाने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तर पर इन संस्थाओं में एक समर्पित पोर्टल पर डाटा बैंक बनाया जाएगा और कोर्स में एकरूपता यकीनी बनाई जाएगी जिसका फैसला कौंसिल करेगी और राज्य भर में लागू किया जाएगा।
पंजाब और अपने शहर की अन्य खबरें पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here