Edited By Kamini,Updated: 13 Mar, 2026 03:54 PM

दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत ही खास खबर सामने आई है।
पंजाब डेस्क : दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों का इस्तेमाल करने वाले बाहरी कमर्शियल वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी।
ट्रकों को अब देना होगा ज्यादा टैक्स
नए फैसले के तहत भारी वाहनों और ट्रकों को पहले के मुकाबले ज्यादा ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। जो ट्रक पहले करीब 2600 रुपये टैक्स देते थे, अब उन्हें लगभग 4000 रुपये तक भुगतान करना होगा। वहीं कार और वैन जैसे हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए भी करीब 2000 रुपये का चार्ज तय किया गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन ट्रकों और कमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा जो दिल्ली में माल उतारने नहीं आते, बल्कि शहर को केवल शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर दूसरे राज्यों की ओर निकल जाते हैं। ऐसे वाहनों के कारण राजधानी में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों बढ़ जाते हैं।
एक्सप्रेसवे के इस्तेमाल को बढ़ावा
सरकार चाहती है कि भारी वाहन दिल्ली के अंदर आने के बजाय शहर के बाहर बने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और बाईपास का इस्तेमाल करें। माना जा रहा है कि जब दिल्ली के अंदर से गुजरना महंगा हो जाएगा तो वाहन चालक बाहरी रास्तों का ज्यादा उपयोग करेंगे, जिससे राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आ सकती है।
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