Edited By Vaneet,Updated: 15 Jun, 2020 04:30 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2018 में भर्ती हुए 3582 मास्टरों को ऑनलाइन तबादलों के मामलें में राहत दी है....
पटियाला/रखड़ा(राणा/ बिक्रमजीत): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2018 में भर्ती हुए 3582 मास्टरों को ऑनलाइन तबादलों के मामलें में राहत दी है। इसके अंतर्गत सरहदी जिलों में तैनात अध्यापकों के अलावा दूसरे जिलों के स्कूलों में तैनात अध्यापक को भी ऑनलाइन अप्लाई करने की छूट दे दी है। जिक्रयोग है कि यह तबादला आरजी होगा।
हाईकोर्ट में लगी इस पटीशन पर सुनवाई करते हुए गैर सरहदी जिलों के 78 मास्टरों को तबादलों में अप्लाई करने की छूट मिली है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निश्चित की गई है। शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की ऑनलाइन तबादलों के लिए निवेदन पत्र अप्लाई करने की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई थी और शर्त में गैर सरहदी जिलों के अध्यापकों के लिए एक स्टेशन पर कम से कम 3 साल पोसिं्टग होने की शर्त रखी गई थी।