Edited By Sunita sarangal,Updated: 14 Oct, 2021 11:09 AM
पंजाब के हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस मामले के साथ जुड़े हर मुद्दे पर अब इकठ्ठा सुनवाई हो पर किस मुद्दों से सुनवाई शुरू की जाए, पहले यह...
चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के हजारों करोड़ के ड्रग रैकेट मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि इस मामले के साथ जुड़े हर मुद्दे पर अब इकठ्ठा सुनवाई हो पर किस मुद्दों से सुनवाई शुरू की जाए, पहले यह तय किया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस ए.जे. ईसा और जस्टिस अशोक वर्मा पर आधारित बैंच ने मामलो की सुनवाई गुरूवार तक मुलतवी करते हुए इस मामले में सिनोप्सिस संचित करवाने के आदेश दिए हैं, जिससे सुनवाई की दिशा तय की जा सके।
पंजाब का बहु-चर्चित ड्रग रैकेट मामला लम्बे समय से हाईकोर्ट में चल रहा है। इस पर खूब राजनीति भी होती है और मौजूदा समय की बात करें तो पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू हर बार इस मामले को ले कर ट्वीट करते हैं। वह ट्वीट में एस.टी.एफ. की रिपोर्ट खोले जाने को लेकर बता करते हैं पर अदालत की अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही न्याप्रणाली काम करती है।
इस चर्चित मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा गया कि यदि अदालत चाहती है तो 2019 की ई.डी. की ड्रग के साथ सबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जा सकती है। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल और वकील नवकिरन सिंह ने एस.टी.एफ. की सील बंद रिपोर्ट को खोलने की अदालत में मांग की है। यह रिपोर्ट कब खुलेगी इसका फैसला हाईकोर्ट की बैंच ही तय करेगी।
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