Edited By Kamini,Updated: 09 May, 2025 07:22 PM

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सख्त आदेश जारी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन्वर्टर व जनरेटर पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लग गई है।
पंजाब डेस्क : मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सख्त आदेश जारी हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एसएएस नगर में इन्वर्टर व जनरेटर पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लग गई है। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल का कहना है कि, मौजूदा परिस्थितियों और पाकिस्तान से संभावित हवाई हमले के खतरे का संकेत देने वाली खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर, सार्वजनिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है। जबकि आउटडोर लाइट्स, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाइट्स, सोलर लाइट्स आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप का उपयोग जिला एसएएस नगर में किसी भी आतंकवादी/ड्रोन हमले को आमंत्रित कर सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति को देखते हुए, आम जनता की सुरक्षा और जान-माल की रक्षा के लिए सिनेमाघरों और शॉपिंग मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों को बंद करना भी आवश्यक हो गया है, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे से बचा जा सके। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कई पाबंदिया लगा दी हैं।
उन्होंने कहा कि, जिला एसएएस नगर में अगले आदेश तक आउटडोर लाइट्स, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाइट्स आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर, जनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप के इस्तेमाल पर और ब्लैकआउट संचालन के मामले में सोलर लाइट्स के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध। जिला एसएएस नगर में अगले आदेश तक सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल रात 08:00 बजे से सुबह 06:00 बजे बंद रहेंगे। शाम के समय पटाखों और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके अलावा किसी तरह के ध्वनि प्रदूषण पर भी पाबंदी है। शाम के समय लाउड स्पीकर, डीजे पर सख्त पाबंदी है।


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