रिश्वत लेने के मामले आरोपी करार ASI, अदालत ने सुनाई यह सजा

Edited By Kalash,Updated: 03 Mar, 2022 12:41 PM

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45 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के आरोपी ए.एस.आई. भुपिंदर सिंह को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई

चंडीगढ़ (संदीप): 45 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के आरोपी ए.एस.आई. भुपिंदर सिंह को 4 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाल ही में अदालत ने ए.एस. आई. भुपिंदर सिंह को केस में आरोपी करार दिया था। 2013 में सी.बी.आई. ने हैल्दीवे इंमीग्रेशन कंपनी के मालिक अमित कक्कड की शिकायत पर ए.एस.आई. भुपिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के अंतर्गत केस दर्ज किया था।

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यह था मामला
सी.बी.आई. ने 2013 में जालंधर स्थित एक थाने में तैनात ए.एस.आई. भुपिंदर सिंह को 45 हजार रुपए रिश्वत लेते सेक्टर- 42 स्थित हैल्दीवे इंमीग्रेशन के दफ्तर से गिरफ्तार किया था। ए.एस.आई. पर विदेश भेजने के मामले में धोखाधडी किए जाने के एक केस को रफा-दफा करने के बदले में रिश्वत मांगने का आरोप था। कंपनी के मालिक अमित ककक्ड ने सी.बी.आई. को शिकायत दी थी कि जालंधर स्थित एक थाने में तैनात ए.एस.आई. उनके दफ्तर में पहुंचा और उसने एक मामले को रफा-दफा करने के बदले उनसे 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।

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उनके बीच 45 हजार रुपए में सौदा तय हुई था। उसी समय अमित कक्कड ने सी.बी.आई. के साथ संपर्क किया और शिकायत के आधार पर ही सी.बी.आई. ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था। ए.एस.आई. को ट्रैप के अंतर्गत ही दफ्तर में बुलाया गया था। जैसे ही अमित ने 45 हजार रुपए दिए तो सी.बी.आई. की टीम ने ए.एस.आई. को रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। 

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