Edited By Urmila,Updated: 14 Mar, 2026 10:34 AM

पंजाब पुलिस के निलंबित डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में सह-आरोपी बिचौलिए कृष्णु शारदा और उसकी पत्नी हनी शर्मा के बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों को डी-फ्रीज करने की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है।
चंडीगढ़ (परीक्षित): पंजाब पुलिस के निलंबित डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में सह-आरोपी बिचौलिए कृष्णु शारदा और उसकी पत्नी हनी शर्मा के बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों को डी-फ्रीज करने की अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। कृष्णु और उनकी पत्नी ने बैंक और पोस्ट ऑफिस खातों को डी-फ्रीज करने के लिए अलग-अलग आवेदन दायर किए थे।
वहीं, डी.आई.जी. भुल्लर की अर्जी पर पहले से ही सुनवाई चल रही है, जिसका जांच एजैंसी सी.बी.आई. विरोध कर चुकी है। हालांकि मामले में 5 खातों को डी-फ्रीज करने के आदेश दिए जा चुके हैं जबकि शेष 3 खातों पर अदालत में सुनवाई विचाराधीन है।
इसी बीच कृष्णु ने पूरे घटनाक्रम से संबंधित सी.सी.टी.वी. फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने के लिए अलग से अर्जी दायर की है। बचाव पक्ष ने सी.बी.आई. के वैरिफिकेशन अधिकारी का मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाने की भी मांग की थी, जिसका सी.बी.आई. ने विरोध किया। हालांकि अदालत ने सी.बी.आई. का विरोध खारिज करते हुए वैरिफिकेशन अधिकारी का नंबर बचाव पक्ष के वकील को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उधर, शुक्रवार को डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर और कृष्णु शारदा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए पेशी हुई। पेशी के बाद अदालत ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अलग दर्ज मामले में अभी चालान पेश किया जाना बाकी है।
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