सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इन वाहनों की No Entry, सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 05 Apr, 2025 05:20 PM

vehicles no entry from 7am to 5pm

काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

रूपनगर (विजय): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट पूजा स्याल ग्रेवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूपनगर-मोरिंडा रोड (जो साहिबजादा अजीत सिंह अकादमी से ठीक पहले बाईपास से जुड़ता है) से बाईपास तक स्कूल समय के दौरान सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ‘नो ट्रक जोन’ घोषित किया है।

उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को को-ऑर्डिनेटर साहिबजादा अजीत सिंह अकादमी से प्राप्त पत्र संख्या /24/3508, दिनांक 27-12-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया कि मोरिंडा रोड पर भारी वाहनों के गुजरने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये आदेश 4 अप्रैल से 3 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

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