Edited By Kalash,Updated: 30 Dec, 2025 06:03 PM

ठीकरी पहरा लगाने के लिए पंचायतों को आदेश जारी किया है।
नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब ग्राम और छोटे शहर पेट्रोल अधिनियम, 1918 की धारा 3 के तहत शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा में आने वाले गांवों में धुंध के मौसम में ठीकरी पहरा लगाने के लिए पंचायतों को आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सर्दियों के मौसम में धुंध पड़ने की संभावना बनी रहती है और कुछ जगहों पर घनी धुंध भी पड़ सकती है। घनी धुंध की आड़ में कुछ शरारती लोग/चोर चोरी की वारदातें करते हैं, जिससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान का भी खतरा रहता है। इसलिए किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जिले की सीमा के भीतर धुंधों के मौसम में ठीकरी पहरा लगाने की आवश्यकता है। जिला विकास और पंचायत अधिकारी जिले के सभी गांवों की संबंधित पंचायतों के माध्यम से इन आदेशों के सख्त पालन के लिए जिम्मेदार होंगे। यह आदेश 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा।
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