Edited By Urmila,Updated: 23 Sep, 2022 02:19 PM

गुरुद्वारों के प्रबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में जो फैसला सुनाया है ।
अमृतसर: गुरुद्वारों के प्रबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में जो फैसला सुनाया है उसके बाद प्रेस कान्फ्रेंस दौरान प्रधान हरजिंदर धामी ने एच.एस.जी.पी.सी. की मान्यता पर तीखा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि खालसा पंथ की रूह पर हमला हुआ है। सिखों को बांटने की कोशिश की जा रही। 1925 में गुरुद्वारा एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा हमला तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था।
एस.जी.पी.सी. ने कहा कि आज की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया गया है। 30 सितंबर को तेज सिंह समुद्री हाल में मीटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिख समुदाय पर ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी बड़ा वार किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी गुरुद्वारे का अधिकार एस.जी.पी.सी. के पास ही रहेगा। मौजूदा सरकार ने भी हरियाणा का सहयोग किया गया है। एस.जी.पी.सी. का कहना है कि फैसला सुनाते समय बैंच में से एक जज आर.एस.एस. से संबंधित था। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों का प्रबंधों को लेकर उनका कोई झगड़ा नहीं है। एस.जी.पी.सी. ने कहा कि 1925 के एक्ट के तहत दफा 86 पर होम मिनिस्टरी द्वारा कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल एक्ट हैं, इसे राज्यों के सुपुर्द न किया जाए।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here