Edited By Kamini,Updated: 05 Jan, 2022 09:58 PM

बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने अब जिला एवं सैशन जज मुनीश सिंगल की अदालत की शरण ली है। विधायक ने उनके खिलाफ लुधियाना की एक अदालत में चल रहे मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किए जाने...
लुधियाना (मेहरा): बलात्कार के आरोपो का सामना कर रहे विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस ने अब जिला एवं सैशन जज मुनीश सिंगल की अदालत की शरण ली है। विधायक ने उनके खिलाफ लुधियाना की एक अदालत में चल रहे मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किए जाने के लिए अर्जी दायर की है। विधायक बैंस ने अपने वकील विजय बी. वर्मा के माध्यम से अदालत में दायर की ट्रांसफर अर्जी में संबंधित अदालत से उन्हें इंसाफ न मिलने के आरोप लगाए हैं।
बैंस ने इसमें कहा कि अदालत द्वारा बिना कम्पलीट चालान को ले लिया जबकि अभी पुलिस द्वारा मामले की तफतीश जारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत द्वारा जल्दबाजी में उनके खिलाफ पहले जमानती और फिर बाद में गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए और बाद में उनके खिलाफ भगोड़े की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने अदालत से उपरोक्त मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किए जाने का आग्रह किया है। जिला एवं सेशन जज मुनीश सिंघल ने मामले को 6 जनवरी के लिए रखते हुए सरकारी पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है की गत सुनवाई के दौरान इलाका मैजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर ने रेप मामले में सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा वकील के जरिए लगाई दरखास्त रद्द कर दिया था। बैंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी लगाई थी कि पुलिस ने अधूरा चालान पेश किया है और अदालत ने उसके खिलाफ गलत वारंट जारी किए है।अदालत रिपोर्ट मंगवाए और पुलिस को दोबारा से जांच करने के आदेश दे। पीड़िता के वकील हरीश ढांडा ने अदालत में कहा था कि यह अर्जी अदालत में लगने योग्य नहीं है। जब तक आरोपी खुद नहीं पेश होता तब तक उक्त अर्जी अयोग्य है। जिस पर अदालत ने अर्जी रद्द करते हुए प्रोसेस सर्वर को अदालत में अपने बयान दर्ज करवाने का आदेश जारी करते हुए मामले की अगली तारीख 11 फरवरी तय की थी।
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