पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरा शराब फैक्ट्री को दी बड़ी राहत

Edited By Kalash,Updated: 14 Mar, 2023 05:26 PM

punjab haryana high court gave relief to zira liquor factory

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरा शराब फैक्ट्री के मालिकों को बड़ी राहत दी है

चंडीगढ़/फिरोजपुर (हांडा): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जीरा शराब फैक्ट्री के मालिकों को बड़ी राहत दी है। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने फैक्ट्री में पड़े एथेनॉल को बाहर निकालने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फैक्ट्री से सामान निकालने से लेकर खत्म होने तक फैक्ट्री के अंदर और बाहर सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश जारी किए हैं। इस काम के लिए हाईकोर्ट ने फैक्ट्री को 1 हफ्ते का समय दिया है।

गौरतलब है कि जीरा शराब फैक्ट्री मालिकों ने हाईकोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा था कि फैक्ट्री के अंदर खतरनाक एथेनॉल है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है और नुक्सान भी हो सकता है। शराब फैक्ट्री मालिक के वकील ने यह बात भी कही थी कि प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें फैक्ट्री के अंदर और बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। यह सारी दलीलें सुनने के बाद आज हाईकोर्ट ने एथेनॉल बाहर ले जाने की इजाजत दे दी है। 

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