पंजाब सरकार की निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत

Edited By Vatika,Updated: 25 Aug, 2020 09:37 AM

punjab government s big relief to private school operators

बी.एस.ई.और आई.सी.एस.ई. बोर्ड से एफीलिएटिड स्कूलों को अब एफीलिएशन लेने से पहले शिक्षा विभाग से ली जाने वाली एन.ओ.सी. के लिए विभागीय दफतरों में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे

लुधियाना(विक्की): सी.बी.एस.ई.और आई.सी.एस.ई. बोर्ड से एफीलिएटिड स्कूलों को अब एफीलिएशन लेने से पहले शिक्षा विभाग से ली जाने वाली एन.ओ.सी. के लिए विभागीय दफतरों में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि राज्य सरकार ने उक्त प्रक्रिया को आसान बनाते हुए स्कूलों को बड़ी राहत देने का काम किया है। इस श्रृंखला में निजी स्कूलों के लिए एन.ओ.सी. लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।

सैक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कृष्ण कुमार ने इस बारे पत्र जारी करके बताया है कि स्कूलों को अब बस सिर्फ एन.ओ.सी. के लिए ई पंजाब स्कूल पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इसके लिए विभाग ने पोर्टल पर एप्लीकेशन अप्लाई फॉर सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. एन.ओ.सी. ङ्क्षलक जारी कर दिया है। विभिन्न चरणों में एन.ओ.सी. की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूल ई पंजाब स्कूल डॉट जी.ओ.वी. डॉट इन से अपना नो ओब्जैक्शन सर्टीफिकेट डाऊनलोड कर सकेंगे। दस्तावेजों समेत प्रौसेसिंग फीस और रिजर्व फंड भी अदा होंगे ऑनलाइन : बताया जा रहा है कि सरकार के पास भी ऐसे मामले पहुंच रहे थे कि स्कूलों को अप्लाई करने के कई कई दिन बाद तक भी एन.ओ.सी. नहीं मिलती। जिसके चलते शिक्षा विभाग ने एन.ओ.सी. की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ाए। सैक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कृष्ण कुमार की ओर से उक्त बारे जारी पत्र के मुताबिक सरकार की पॉलिसी के अनुसार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) के लिए जरूरी दस्तावेजों को स्कूल द्वारा ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। इसके साथ स्कूलों को प्रोसेसिंग फीस और रिजर्व फंड भी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही अदा करना होगा।

ऐसे काम करेगा पूरा ऑनलाइन सिस्टम, स्कूल का निरीक्षण करेंगी टीमें 
विभागीय पत्र के मुताबिक स्कूल द्वारा एक बार अप्लाई करने के उपरांत उनका केस संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (सैकेंडरी शिक्षा) के पास ऑनलाइन प्राप्त होगा। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए इस संबंधी गठित कमेटी को उक्त केस ऑनलाइन ही भेजेेंगे और कमेटी अपनी रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही वापिस जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेगी। विभिन्न चरणों में उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमेटी की रिपोर्ट समेत जिला शिक्षा अधिकारी केस मुख्य कार्यालय (डी.पी.आई.) को अगली कार्रवाई के लिए भेजेंगे। जिसके बाद डायरेक्टरेट कार्यालय द्वारा एप्लीकेशन का निरीक्षण किया जाएगा । अगर डायरैक्टोरेट की ओर से किसी किस्म की त्रुटि पाई जाती है तो इस त्रुटी को दूर करने के लिए केस स्कूल को वापस भेज दिया जाएगा और स्कूल त्रुटि दूर करने के बाद उसे दोबारा से डायरेक्टरेट कार्यालय को केस भेजेगा। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर स्कूल का केस डायरैक्टरेट कार्यालय में कंपलीट पाया जाता है तो स्कूल को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) जारी करने के लिए केस सरकार (शिक्षा-& शाखा) को भेजा जाएगा। सरकार स्तर पर ही स्कूल की एनओसी अपलोड की जाएगी और इसके उपरांत ई-पंजाब स्कूल पोर्टल पर इसकी कॉपी डाऊनलोड की जा सकेगी।
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!