Edited By Kalash,Updated: 05 Nov, 2025 10:47 AM

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जालंधर (चोपड़ा): जालंधर (ग्रामीण) जिले में अब किसी भी मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की सलाह और सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी के बिना प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री नहीं की जा सकेगी। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल स्टोर मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। कैमरे इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रतिबंधित दवाओं शेड्यूल एक्स और एच दवाओं की बिक्री की पूरी प्रक्रिया निगरानी में रहे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम एक माह की होनी आवश्यक होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह आदेश 30 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
एडीएम अमनिंदर कौर ने एक अन्य आदेश में जालंधर ग्रामीण क्षेत्र के सभी बैंकों और पेट्रोल पंपों में भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इन कैमरों की न्यूनतम रिकॉर्डिंग क्षमता सात दिनों की रखी गई है। यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो माह तक लागू रहेगा।
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