मौड मंडी ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने तत्कालीन एस.एच.ओ. के गिरफ्तारी वारंट किए जारी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 May, 2022 11:00 PM

in the maud mandi blast case the court ordered the then sho

साल 2017 की विधानसभा चुनाव दौरान बठिंडा के मौड़ मंडी में हुए बम धमाकों के मामले में तलवंडी साबो अदालत ने उस समय के तत्कालीन एस.एच.ओ. शिव चंद के गिरफ़्तारी वारंट जारी किए हैं।

तलवंडी साबो (मुनीश): साल 2017 की विधानसभा चुनाव दौरान बठिंडा के मौड़ मंडी में हुए बम धमाकों के मामले में तलवंडी साबो अदालत ने उस समय के तत्कालीन एस.एच.ओ. शिव चंद के गिरफ़्तारी वारंट जारी किए हैं। शिव चंद की अब डी.एस.पी. के तौर पर तरक्की भी हो चुकी है परन्तु जब उन्होंने चार बार अदालती हुक्मों को मामूली पाया तो अदालत को यह सख्त फ़ैसला लेना पड़ा है।

पता लगा है कि जांच अधिकारी शिव चंद को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। उसके बाद अदालत ने इस साल पहले 14 फरवरी फिर 26 अप्रैल और चौथी बार 13 मई को गवाही देने के लिए तलब किया था परन्तु शिव चंद अदालत में पेश नहीं हुए और हुक्मों को अनदेखा कर दिया। इसी के चलते अदालत ने अब गिरफ़्तारी वारंट जारी किए हैं। जिक्रयोग्य है मौड मंडी बम ब्लास्ट में पांच बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी।

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