मजीठिया मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई, वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने दी जानकारी

Edited By Sunita sarangal,Updated: 03 Jul, 2026 05:20 PM

bikram majithia case hearing in amritsar

वकील कलेर ने कहा कि FIR नंबर 91 में बिक्रम सिंह मजीठिया को नामजद कानूनी तौर पर जायज नहीं है।

अमृतसर(रमन): अमृतसर में आज कोर्ट में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े FIR नंबर 91 के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मजीठिया की तरफ से उनके वकील अर्शदीप सिंह कलेर कोर्ट में पेश हुए। कार्रवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए कलेर ने दावा किया कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है।

वकील कलेर ने कहा कि FIR नंबर 91 में बिक्रम सिंह मजीठिया को नामजद कानूनी तौर पर जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल जोबनजीत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही गैर-कानूनी हिरासत में होने के आधार पर रिहा कर चुका है। उनके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके पक्ष में विरोध करे या उसके परिवार के साथ खड़ा हो।

कलेर ने आरोप लगाया कि संबंधित एस.एच.ओ. (SHO) ने जोबनजीत को थाने के लॉकअप के बजाय अपने प्राइवेट कमरे में रखा, जो कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठते हैं और असली जांच के बजाय विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

वकील ने यह भी दावा किया कि मजीठा नगर परिषद से जुड़े कुछ चुने हुए अकाली पार्षदों को भी इसी FIR में शामिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वे अपनी वोट का इस्तेमाल न कर सकें। उनके मुताबिक यह सब राजनीतिक फायदा उठाने के इरादे से किया जा रहा है।

अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि बचाव पक्ष ने कोर्ट में अपने सभी तथ्य और दलीलें पेश कर दी हैं। उन्होंने दावा किया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से कुछ सवाल पूछे, जिनके संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा सके। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कलेर ने यह भी कहा कि पुलिस भले ही आरोप लगा रही है, लेकिन घटना से जुड़ी CCTV फुटेज कोर्ट में पेश नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के दावे सही हैं, तो उन सबूतों को कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि कोर्ट कानून और तथ्यों के आधार पर सही फैसला सुनाएगा।

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