पंजाब में तबादलों पर बड़ा फैसला! इन कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा रिलीव

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Jun, 2026 06:11 PM

major decision regarding transfers in punjab

पंजाब में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 प्रक्रिया के बीच चुनाव ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

पंजाब डैस्क : पंजाब में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)-2026 प्रक्रिया के बीच चुनाव ड्यूटी निभा रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन (इलेक्शन), पंजाब ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी BLO (Booth Level Officer) या अन्य चुनाव संबंधी कार्यों में लगी हुई है, उनके तबादलों को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए।

30 जून 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि 27 जून 2026 से राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य शुरू हो चुका है और विभिन्न विभागों के कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं।

निर्देशों में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि SIR अवधि के दौरान DEO, ERO और AERO जैसे चुनावी पद रिक्त नहीं रहने चाहिए तथा SIR कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।

पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी का तबादला पहले ही हो चुका है और वह चुनावी ड्यूटी निभा रहा है, तो उसे तब तक कार्यमुक्त न किया जाए, जब तक वह अपनी चुनाव संबंधी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेता। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों को, जो BLO या किसी अन्य क्षमता में SIR कार्य कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक यथास्थान बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरा किया जा सके।

 

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