बड़ी खबर: सुखपाल खैहरा के नामांकन पत्र भरने को लेकर अदालत ने सुनाया यह फैसला

Edited By Kamini,Updated: 27 Jan, 2022 03:08 PM

decision was given by the court regarding nomination papers of sukhpal khaira

पंजाब विधानसभा चुनाव में भुलथ से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैहरा को मोहाली की विशेष अदालत ने नामांकन ......

मोहाली : पंजाब विधानसभा चुनाव में भुलथ से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खैहरा को मोहाली की विशेष अदालत ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी है। सुखपाल खैहरा ने मोहाली की अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी कि वह जेल में बंद है तथा उन्हें भुलथ से नामांकन पत्र दाखिल करने के इजाजत दी जाए।

सुखपाल खैहरा ने कहा था कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भुलथ से उम्मीदवार हैं। उन्हें अपना नामांकन पत्र भुलथ में रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना था। उन्होंने अदालत से अपील की थी कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के तहत पटियाला जेल से भुलथ स्थानांतरित कर अपना नामांकन पत्र जमा कराएं। इसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली। 

गौरतलब है कि सुखपाल सिंह खैहरा के गांव रामगढ़ हलका भुलथ और चंडीगढ़ स्थित आवास पर 9 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी ई.डी. ने छापेमारी की थी। इस बीच ई.डी. ने 11 नवंबर को सुखपाल खैहरा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्होंने मोहाली की एक अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसकी सुनवाई 13 दिसंबर, 11 दिसम्बर और फिर 19 जनवरी को थी। सुखपाल सिंह खैहरा की जमानत को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

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