Edited By Kamini,Updated: 23 Mar, 2026 11:14 AM

कोर्ट ने नशा तस्कर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त सजा का फैसला सुनाया है।
पंजाब डेस्क : कोर्ट ने नशा तस्कर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त सजा का फैसला सुनाया है। नशा तस्करी के एक मामले में चंडीगढ़ कोर्ट ने आरोपी अरुण कुमार (उम्र 32) निवासी मौली जागरां, को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सख्त कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है वहीं जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 महीने जेल में बिताने होंगे।
इसके अलावा आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी परिवार का इकलौता कमाने वाला है और उसके बुजुर्ग माता-पिता बीमार रहते हैं, इसलिए उसे नरमी दी जानी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के पास से करीब 20 किलो से अधिक गांजा और एक पिस्तौल के साथ कारतूस बरामद हुए थे। नशे के दुष्प्रभावों पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह समाज, विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए ऐसे मामलों में कोई रियायत नहीं दी जा सकती।
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