Edited By Tania pathak,Updated: 02 Feb, 2021 04:18 PM
ऐम.के अरविंद कुमार जिला मैजिस्ट्रेट ने चयन कमीशन पंजाब की तरफ से करवाई जा रही नगर कौंसिल की मतदान को सुचारु ढंग से करवाने के लिए फ़ौजदारी...
श्री मुक्तसर साहिब (पवन तनेजा, खुराना): ऐम.के अरविंद कुमार जिला मैजिस्ट्रेट ने चयन कमीशन पंजाब की तरफ से करवाई जा रही नगर कौंसिल की मतदान को सुचारु ढंग से करवाने के लिए फ़ौजदारी 1973 की धारा -144 के अंतर्गत विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि श्री मुक्तसर साहिब, मलोट और गिद्दड़बाहा नगर कौंसिल की हद में हथियार लाइसेंस धारकों को अपने-अपने लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस थाने या हथियार डीलरों के पास जमा करवाने होंगे।
यह निर्देश इस लिए जारी किए गए हैं ताकि मतदान के काम को अमन-सुरक्षा के साथ पूरा किया जा सकें और किसी भी असुखद घटना को रोका जा सके। यह निर्देश तुरंत लागू हो गए हैं और 20 फरवरी 2021 तक लागू रहेंगे। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।