Edited By Sunita sarangal,Updated: 30 Oct, 2022 03:27 PM
इस संबंध में डिप्टी जिला अटार्नी अनिल बोपाराय ने भी करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत में दोनों पक्षों के 16 लोगों को आरोपी मानते हुए सजा और विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने के आदेश दिए...
कपूरथला: गत करीब 8 वर्ष से कपूरथला में एडिशनल सेशन कोर्ट में विचाराधीन चल रहे एक हत्या और मारपीट के मामले में नामजद दोनों पक्षों के 19 आरोपियों में से 6 आरोपियों को उम्र कैद और 10 को 10-10 साल की सजा अतिरिक्त सैशन जज अजैब सिंह ने सुनाई है।
इस संबंध में डिप्टी जिला अटार्नी अनिल बोपाराय ने भी करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत में दोनों पक्षों के 16 लोगों को आरोपी मानते हुए सजा और विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने के आदेश दिए हैं। जबकि उक्त मामले में 3 आरोपी गैर हाजिर भी थे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में गांव ढप्पई में 2 गुटों के बीच कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें 1 व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उक्त मामले में थाना सदर पुलिस ने दोनों पक्षों के 19 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया था। जिस मामले में धारा 302 के तहत 9 नामजद थे तथा धारा 307 के तहत दूसरे पक्ष के 10 आरोपी नामजद थे।
उक्त मामला कपूरथला के एडिशनल सैशन जज अजैब सिंह की अदालत में विचाराधीन था। जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और सबूतों को ध्यान में रखते हुए शनिवार को फैसला सुनाते हुए एक पक्ष के 6 तथा दूसरे पक्ष के 10 आरोपियों को सजा के आदेश दिए हैं। इस संबंध में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एटर्नी अनिल बोपाराय ने बताया कि उक्त मामले में हत्या की धारा 302 के तहत नामजद जगजीत सिंह सहित 9 लोगों में से 6 को उम्र कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जबकि उक्त मामले में 3 आरोपी गैरहाजिर थे।
वहीं जुर्माना अदा न करने की ऐवज में 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा के भी आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत नामजद मुख्य आरोपी सतनाम सिंह सहित 10 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा के साथ 50-50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने की सजा में इजाफा भी किया जाएगा। बोपाराय ने बताया कि उक्त मामले में धारा 326 के तहत नामजद 6 आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा के साथ 25000-25000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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