Ludhiana में अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर दोषी करार, Court ने सुनाई सख्त सजा

Edited By Kamini,Updated: 26 Feb, 2026 11:59 AM

inter state drug smuggler sentenced in ludhiana

कोर्ट ने नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।

लुधियाना : कोर्ट ने नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। पंजाब में नशे के खिलाफ जारी अभियान के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की चंडीगढ़ जोनल यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। लुधियाना की विशेष NDPS अदालत ने 23 फरवरी 2026 को अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट से जुड़े आरोपी अजीत सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

पूरा मामला: 

मामला वर्ष 2018 का है, जब एनसीबी को खुफिया सूचना मिली थी कि लुधियाना में भारी मात्रा में चरस की खेप पहुंचने वाली है। सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और जम्मू-कश्मीर के कठुआ निवासी अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 2.840 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।

पूछताछ के दौरान मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए टीम ने शहर के एक होटल में छापा मारकर उसके सहयोगी श्याम लाल को भी दबोच लिया। उसके पास से 1.175 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस संयुक्त कार्रवाई में एनसीबी ने चार किलोग्राम से अधिक चरस जब्त कर अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़े नेटवर्क को बड़ा झटका दिया था। अदालत का यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल तत्वों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।

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