Edited By Vatika,Updated: 19 Feb, 2026 09:10 AM

विधानसभा कमेटी की “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट
लुधियाना (विक्की): विधानसभा कमेटी की “द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016” के तहत 24 फरवरी को लुधियाना के स्कूलों के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए कई स्कूल पहले से ही उहापोह में फंस गए हैं। क्योंकि मीटिंग बारे डीसी ऑफिस से जारी आधे अधूरे आदेशों में कई ऐसे स्कूलों के नाम पूरे लिखने की जरूरत नहीं समझी गई जिनको बकायदा मीटिंग में शामिल होने के लिए जरूरी कहा गया है। इसके लिए आदेश में डीईओ को खास निर्देश में लिखे गए हैं।
उक्त पत्र से चुनिंदा स्कूलों में पैदा उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पत्र में जिन स्कूलों के प्रतिनिधियों को जरूरी तौर पर हाजिर रहने के लिए कहा गया है उनके नाम तक अधूरे लिखे गए हैं जिसे लेकर स्कूल कन्फ्यूज हैं कि डीसी ने किस स्कूल का जिक्र किया है। जैसे डीएवी स्कूल के लुधियाना में तीन स्कूल हैं जिसमें dav brs Nagar, DAV pakohwal road और पुलिस dav स्कूल। लेकिन पत्र में केवल dav स्कूल लिख दिया गया न तो इसमें एरिया लिखा गया और न ही पिनकोड। इसी तरह से सैक्रेड हार्ट स्कूल के नाम से जिले में आधे दर्जन से अधिक स्कूल विभिन्न एरिया में संचालित हो रहे हैं। लेकिन डीसी के पत्र में केवल सैक्रेड हार्ट स्कूल लिखकर खानापूर्ति करी गई है। इसी तरह ग्रीनलैंड के नाम से भी 5 स्कूल चल रहे हैं बेशक इनकी मैनेजमेंट भी एक ही है लेकिन प्रिंसिपल अलग अलग हैं। पत्र में यह जिक्र नहीं किया गया कि कौन से ग्रीनलैंड को उक्त मीटिंग में शामिल होना यकीनी बनाएं जाने बारे कहा गया है।