Edited By Vatika,Updated: 24 Feb, 2026 10:36 AM

सरकारी काम में बाधा डालने, आदेशों की अवहेलना करने और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ..
चंडीगढ़: सरकारी काम में बाधा डालने, आदेशों की अवहेलना करने और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ बल प्रयोग करने के 5 साल पुराने मामले में अकाली नेता Bikram Singh Majithia को सोमवार को चंडीगढ़ अदालत में पेश होने से एक दिन की छूट मिली थी। अब उन्हें मंगलवार को सीजेएम अदालत में अन्य आरोपियों के साथ पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
बचाव पक्ष के वकील राजेश कुमार राय ने मजीठिया की ओर से पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया है कि इस मामले को रद्द करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई एक या दो दिनों में सूचीबद्ध होने की संभावना है।
इसके अलावा, मजीठिया को पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए पंजाब जाना था, जहां राज्य भर के विभिन्न जिलों और दूर-दराज के गांवों से कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। अर्जी में उनकी उपस्थिति को जरूरी बताया गया है।