पंजाब में इंडस्ट्री व ट्रेड को बड़ी राहत, इतने पेंडिंग केस हुए खत्म

Edited By Sunita sarangal,Updated: 27 Oct, 2021 02:20 PM

big relief to industry and trade in punjab pending cases ended

पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान  इंडस्ट्री व ट्रेड को राहत देने के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने बताया कि 2011 के बाद से नगर निगम सीमा के बाहर लागू इंस्टीट्यूशनल टैक्स...

लुधियाना( हितेश): पंजाब सरकार द्वारा लुधियाना में हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान  इंडस्ट्री व ट्रेड को राहत देने के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने बताया कि 2011 के बाद से नगर निगम सीमा के बाहर लागू इंस्टीट्यूशनल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा वैट एसेसमेंट के पेंडिंग 48  हजार केस में से एक लाख से कम के 40 हजार खत्म कर दिए गए हैं।

यह भी की गई है घोषणाएं 

-इंडस्ट्री व ट्रेड के विभिन्न विभागों से संबंधित बकाया राशि के निपटारे के लिए लाई जाएगी वन टाईम सेटलमेंट पॉलिसी 

- ओ.टी.सी. के जरिए हल होंगे फोकल प्वाईंट में स्थित प्लाटों से संबंधित विवाद

- मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बिजली के फिक्स चार्ज में मिलेगी 50 फीसदी छूट 

- फोकल प्वाईंटो के विकास के लिए खर्च होंगे 147 करोड़ 

- अमृतसर में बनेगा एग्जिबिशन सेंटर 

- चंडीगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी

- 8 महीनों में हलवारा एयरपोर्ट का काम पूरा होगा

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री मनप्रीत बादल बताया कि इंडस्ट्री व ट्रेड के लोगों को किसी काम के लिए टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी जिसके लिए वहां का सारा सिस्टम फेस लैस किया जा रहा है। इसी तरह इंडस्ट्री व ट्रेड को परेशान करने संबंधी मिल रही शिकायतों के मद्देनजर मोबाइल विंग में कटौती करने का फैसला किया गया है। जिसके तहत उनके यूनिट 13 से घटाकर 4 कर दिए गए हैं। जहां तक वेट के पेंडिंग 8 हजार केसों का सवाल है उन्हें बकाया टैक्स का 30 फीसदी देना होगा इसमें से भी 20 फीसदी इस साल में दिया जा सकता है और बकाया 80 फीसदी की वसूली अगले साल में की जाएगी।

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