Edited By Kalash,Updated: 29 Mar, 2023 02:33 PM

अमृतपाल के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है
चंडीगढ़ (हांडा): अमृतपाल के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। जबकि अमृतपाल का वकील अपना जवाब दाखिल नहीं कर सका है और जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इसके बाद अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई 11 अप्रैल को बाकी मामलों के साथ करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को जल्दी गिरफ्तार किए जाने का दावा किया था। एडवोकेट जनरल (ए.जी) ने अदालत में कहा कि राज्य सरकार भगौड़े अमृतपाल को गिरफ्तार करने के करीब है। जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एडवोकेट जनरल ने फिर से स्पष्ट किया था कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है और राज्य सरकार अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है।
गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग करने वाली याचिका पिछले दिनों हाईकोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिला जालंधर के शाहकोट पुलिस स्टेशन में अमृतपाल सिंह को गैरकानूनी हिरासत में है। अमृतपाल सिंह के वकील ने यह भी कहा था कि उनके पास 18 मार्च की सी.सी.टी.वी, फुटेज भी है। हाईकोर्ट ने वकील को अमृतपाल सिंह की गैर कानूनी हिरासत के बारे में सबूत पेश करने के लिए कहा था।
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