Edited By Urmila,Updated: 15 Sep, 2026 11:05 AM

पंजाब में फायरमैन भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार के 12 अगस्त, 2026 के आदेश पर रोक लगा दी है।
चंडीगढ़ (गंभीर): पंजाब में फायरमैन भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार के 12 अगस्त, 2026 के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि विवादित आदेश को फिलहाल प्रभावी नहीं किया जाएगा। पूरे मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए भेजा जा रहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी अनुमति के बिना इस आदेश के आधार पर अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जसप्रीत सिंह और अन्य याचिकाकर्त्ताओं ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में फायरमैन भर्ती का विज्ञापन जारी होने और परिणाम घोषित होने के बाद चयन मानदंड में बदलाव किया गया। याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, यह बदलाव उन अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए किया गया, जो पहले अधिसूचित मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं थे। उन्होंने 12 अगस्त, 2026 के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
मामले की सुनवाई 11 सितम्बर को हुई थी, जब पंजाब सरकार ने अदालत से निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था। सोमवार की सुनवाई में सरकार ने बताया कि विवादित आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा और मामला मंत्रिपरिषद के पास भेजा जा रहा है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई 12 नवम्बर, 2026 तक स्थगित करते हुए सरकार को अगली तारीख पर मंत्रिपरिषद के निर्णय (यदि कोई हुआ हो) को अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 12 अगस्त के विवादित आदेश के आधार पर अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार को कोई कदम उठाना हो तो पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
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