Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Sep, 2026 07:30 PM

माननीय जिला एवं सैशन जज जालंधर प्रिया सूद की अदालत ने कथित पत्रकार गुरदीप सिंह तलवाड़ उर्फ मुन्ना पुत्र रणजीत सिंह, निवासी मकान नंबर 317, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, जालंधर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जालंधर : माननीय जिला एवं सैशन जज जालंधर प्रिया सूद की अदालत ने कथित पत्रकार गुरदीप सिंह तलवाड़ उर्फ मुन्ना पुत्र रणजीत सिंह, निवासी मकान नंबर 317, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, जालंधर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार, मुकदमा नंबर 151, दिनांक 03/09/2026, जो पुलिस डिवीजन नंबर-2 जालंधर में दर्ज किया गया था, उसमें अदालत ने गुरदीप सिंह तलवाड़ उर्फ मुन्ना की जमानत याचिका रद्द कर दी।
यह मामला जालंधर कैंट निवासी नवीन कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उक्त गुरदीप सिंह मुन्ना और उसके साथियों ने आदर्श नगर स्थित बोलीना गैस सर्विस के बाहर उसे जबरदस्ती रोक लिया और इंटरव्यू लेने के बहाने उसकी वीडियो बनाने लगे। मना करने पर कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि उसकी छवि खराब करने के उद्देश्य से वीडियो को ऑनलाइन अपलोड किया गया। पुलिस जांच के बाद BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
गौरतलब है कि गुरदीप सिंह तलवाड़ उर्फ मुन्ना के खिलाफ पहले भी हत्या के प्रयास, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, पैसों के लिए ब्लैकमेल करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने सहित विभिन्न मामले दर्ज हैं, जो माननीय अदालतों में विचाराधीन हैं।