Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Sep, 2026 06:54 PM

धांधरी रोड पर गाड़ी की चाबी गलत बनाने का आरोप लगाकर मैकेनिक चन्नप्रीत सिंह पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मानव की अदालत ने आरोपी सुखजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है । जांच के दौरान पुलिस ने मामले में धारा 110 बीएनएस...
लुधियाना (मेहरा) : धांधरी रोड पर गाड़ी की चाबी गलत बनाने का आरोप लगाकर मैकेनिक चन्नप्रीत सिंह पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मानव की अदालत ने आरोपी सुखजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है । जांच के दौरान पुलिस ने मामले में धारा 110 बीएनएस का इजाफा भी किया है।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता चन्नप्रीत सिंह धांधरी रोड पर गाड़ियों की चाबियां बनाने का काम करता है। आरोपी सुखजीत सिंह ने उससे अपनी गाड़ी की चाबी बनवाई थी। अगले दिन आरोपी वहां पहुंचा और आरोप लगाया कि चाबी गलत बनाई गई है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि सुखजीत सिंह ने अपने साथियों सहित चन्नप्रीत सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी।
शोर सुनकर चन्नप्रीत सिंह के पिता दविंदर सिंह मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर आरोपी जान से मारने की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। शिकायतकर्ता चन्नप्रीत सिंह की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने सुखजीत सिंह व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में दविंदर सिंह के मेडिकल के आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 110 बीएनएस भी जोड़ दी।
आरोपी सुखजीत सिंह की ओर से अदालत में जमानत की मांग की गई थी। मामले के तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मानव की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।