घर-दुकान बनाने वालों के लिए जरूरी खबर: पंजाब में बिल्डिंग निर्माण के नियम बदले

Edited By Vatika,Updated: 09 Sep, 2026 10:08 AM

building regulations changed in punjab

पंजाब में अब घर, दुकान या दूसरी इमारत बनाना पहले से थोड़ा अलग होगा। पंजाब सरकार ने बिल्डिंग निर्माण से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं।

चंडीगढ़ : पंजाब में अब घर, दुकान या दूसरी इमारत बनाना पहले से थोड़ा अलग होगा। पंजाब सरकार ने बिल्डिंग निर्माण से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। नए नियमों में फायर सेफ्टी, पार्किंग, छत, सोलर पैनल, टॉयलेट, लिफ्ट और हाईटेंशन बिजली की तारों को लेकर नए प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने पंजाब शहरी नियोजन और बिल्डिंग (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इनका असर घरों, दुकानों, बूथों, सोसाइटी और दूसरी इमारतों के निर्माण पर पड़ेगा।

21 मीटर से ऊंची बिल्डिंग में सभी सीढ़ियां फायर एग्जिट
अगर किसी बिल्डिंग की ऊंचाई 21 मीटर से ज्यादा है, तो वहां बनी सभी सीढ़ियों को फायर एग्जिट के तौर पर तैयार करना होगा। इसका मकसद आग या किसी अन्य आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है।

हाईटेंशन तारों के नीचे नहीं बना सकेंगे बिल्डिंग
बिजली की ओवरहेड यानी ऊपर से गुजरने वाली तारों के आसपास निर्माण के लिए तय दूरी का पालन करना होगा। हाईटेंशन बिजली की तारों के ठीक नीचे निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

मेजेनाइन फ्लोर पर नहीं चलेगा कारोबार
दुकानों या बूथ में बनाई जाने वाली मेजेनाइन यानी अतिरिक्त छोटी मंजिल का इस्तेमाल केवल सामान रखने के लिए किया जा सकेगा। यहां ग्राहकों के बैठने या दुकान का कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। मेजेनाइन का क्षेत्रफल बूथ के कुल एरिया के दो-तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकेगा। इसे FAR में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

छत पर सोलर पैनल लगाने में राहत
अब छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पैनल के नीचे 2.4 मीटर यानी करीब 8 फीट तक जगह रखी जा सकेगी। सोलर पैनल और उसका ढांचा बिल्डिंग की कुल ऊंचाई और FAR में शामिल नहीं किया जाएगा।

छत पर 6 वर्गमीटर तक Toilet
नए नियमों के तहत छत पर अधिकतम 6 वर्गमीटर यानी करीब 64.5 वर्ग फीट जगह में टॉयलेट बनाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम ऊंचाई 2.75 मीटर होगी। इस टॉयलेट को भी बिल्डिंग की कुल ऊंचाई और FAR में शामिल नहीं किया जाएगा।

लिफ्ट सीधे छत तक जा सकेगी
अब आवासीय और कमर्शियल समेत अलग-अलग तरह की इमारतों में लिफ्ट को सीधे छत तक ले जाने की अनुमति होगी। लिफ्ट का निर्माण तय सुरक्षा मानकों के अनुसार करना होगा। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और छत तक सामान ले जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी।

पार्किंग को लेकर भी नए नियम
सरकार ने कार पार्किंग को लेकर भी नए प्रावधान किए हैं। सोसाइटी और दूसरी इमारतों में पार्किंग, स्टिल्ट, लिफ्ट और क्लब हाउस से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। कुल मिलाकर, नए नियमों में बिल्डिंग की सुरक्षा के साथ-साथ पार्किंग और छत के इस्तेमाल को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं। अब निर्माण करने वालों को नए नियमों के मुताबिक ही नक्शा और निर्माण प्रक्रिया तैयार करनी होगी।

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