पंजाब की अदालतों में थम जाएगा काम! वकीलों ने किया  ‘नो वर्क डे’ का ऐलान

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 06 Jul, 2026 07:56 PM

work in punjab courts to come to a halt lawyers announce a no work day

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लुधियाना की कार्यकारिणी ने पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हुए 7 जुलाई 2026 से राज्यव्यापी ‘नो वर्क डे’ (No Work Day) पर जाने का फैसला लिया है।

लुधियाना (मेहरा): डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, लुधियाना की कार्यकारिणी ने पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के निर्णय का पूर्ण समर्थन करते हुए 7 जुलाई 2026 से राज्यव्यापी ‘नो वर्क डे’ (No Work Day) पर जाने का फैसला लिया है। यह हड़ताल आगामी निर्देशों तक अथवा LADC (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) नीति वापस लेकर बार एसोसिएशनों के माध्यम से अधिवक्ताओं के पैनल की पूर्व व्यवस्था बहाल किए जाने तक जारी रहेगी।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन सग्गर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा 29 जून 2026 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों को लुधियाना बार पूरी तरह लागू करेगी।

प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा LADC नीति की समीक्षा के लिए समिति गठित किए जाने के बावजूद अब तक कोई अंतिम रिपोर्ट या निर्णय जारी नहीं किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि स्वयं माननीय मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब की बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में स्वीकार किया था कि वर्तमान LADC नीति में कई कमियां हैं और इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है।

बार एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया कि मौजूदा LADC व्यवस्था हेरफेर, दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की आशंका से ग्रस्त होने के साथ-साथ अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता और वैध हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

कार्यकारिणी ने मांग की कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (PLSA) तत्काल वर्तमान LADC नीति समाप्त कर बार एसोसिएशनों के माध्यम से अधिवक्ताओं के पैनल बनाने वाली पूर्व व्यवस्था को पुनः लागू करें।

बार एसोसिएशन, लुधियाना ने स्पष्ट किया कि वह पंजाब बार एसोसिएशनों की जॉइंट एक्शन कमेटी के सामूहिक निर्णय के अनुरूप 7 जुलाई 2026 से राज्यव्यापी ‘नो वर्क डे’ का कड़ाई से पालन करेगी।

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