मृतक डेरा प्रेमी महेन्दरपाल बिट्टू केस की अगली सुनवाई इस तारीख को

Edited By Kamini,Updated: 17 Feb, 2022 07:46 PM

the next hearing of the deceased dera lover mahenderpal bittu case on this date

डेरा प्रेमी महेन्दरपाल बिट्टू हत्या मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग मृतक की पत्नी द्वारा की जा रही है। मृतक की पत्नी संतोष कुमारी निवासी ...........

फरीदकोट (राजन): डेरा प्रेमी महेन्दरपाल बिट्टू हत्या मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग मृतक की पत्नी द्वारा की जा रही है। मृतक की पत्नी संतोष कुमारी निवासी कोटकपूरा की तरफ से  माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशन दायर की गई। संतोष कुमारी  द्वारा दायर पटिशन की आज सुनवाई हुई। इसकी अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी जबकि पंजाब सरकार को इस तारीख से पहले पहले जवाबदेह होना पड़ेगा। 

बताने योग्य है कि मृतक महेन्दरपाल बिट्टू की पत्नी की तरफ से अपने पति की 22 जून 2019 को नाभा जेल में हुई हत्या की जांच सी.बी.आई से करवाने की मांग को लेकर पटीशन दायर की गई है। इस पर माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से पंजाब सरकार, डी.जी.पी पंजाब, सीनियर सुपरिटैंडेंट पुलिस पटियाला, स्टेशन हाऊस आफिसर, पुलिस स्टेशन सदर नाभा (पटियाला), सैंटर ब्योरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई) चंडीगढ़ मार्फत सुपरिटैंडेंट ऑफ पुलिस और दोनों स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम (सीटों) को नोटिस जारी किए थे। यह पटीशन महेन्दरपाल बिट्टू की पत्नी संतोष कुमारी की तरफ से अपने मृतक पति के हाथों से  लिखित डायरी जो अभी जांच का हिस्सा है को आधार बना कर डाली गई है । इसमें  मृतक महेन्दरपाल की तरफ से उसको कथित तसीहें देने के बड़े खुलासे किए गए हैं। मृतक की पत्नी ने दावा किया है कि उसके पति की हत्या करने के लिए नाभा जेल में साजिश रची गई। संतोष कुमारी  के दावे अनुसार उसके पति की तरफ से उन पुलिस आधिकारियों के नाम भी दर्ज किए हैं जिन्होंने  उसको तसीहें देकर बेअदबी मामले कबूलने के लिए बयान दर्ज करवाने के लिए मजबूर किया। 

बता दें 12 अक्तूबर 2015 की बेअदबी की घटनाओं को लेकर नामज़द किए गए और डेरा प्रेमियों के साथ डेरा प्रेमी महिंद्रपाल बिट्टू निवासी कोटकपूरा को भी नामजद करके बीती 7 जून 2018 को पालमपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसके उपरांत नाभा जेल में तबदील किए जाने की सूरत में 22 जून 2019 को जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी किए गए नोटिस का जवाब पंजाब सरकार को छोड़ कर बाकी सब पार्टिओं की तरफ से दे दिया गया है।

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